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युवती की गरिमा भंग करने के दोषी को 20 साल की कैद

भदोही, 21 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में भदोही की एक अपर सत्र अदालत ने पीड़िता की गरिमा भंग करने के दोषी अभियुक्त को सोमवार को 20 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम् अग्रवाल ने बताया कि थाना सुरियावां क्षेत्र अंतर्गत अभियुक्त राजकमल उर्फ करिया द्वारा पीड़िता की गरिमा भंग करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा- 137(2), 65(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा- 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गरिमा भंंग सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/09/26 14:39
पिछला अपडेट
21/09/26 14:39
स्थान
India