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नोटिस मिलने का मतलब मतदाता सूची से नाम कटना नहीं : सीईओ

नयी दिल्ली, 21 सितंबर (वार्ता) दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर ) के दौरान कुछ मतदाताओं को जारी नोटिस को लेकर स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने का मतलब मतदाता सूची से नाम हटाया जाना नहीं है। सीईओ कार्यालय ने आज कहा है कि बिना मतदाता को सुनवाई का अवसर दिए और उचित आदेश जारी किये किसी भी नाम को मतदाता सूची से हटाया नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) को जमा कराये गये गणना प्रपत्रों में मतदाताओं द्वारा दी गयी जानकारी के आधार…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मतदाता सूची नोटिस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/09/26 15:15
पिछला अपडेट
21/09/26 15:15
स्थान
India