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कौशांबी में जानलेवा हमले के दोषी दो को सजा

कौशांबी 22 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने मंगलवार को जानलेवा हमला करने के एक मामले में दोषी पाए जाने पर दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 17500 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 24 अगस्त 2024 को वादी द्वारा पश्चिमशरीरा थाना में सूचना दर्ज कराई गई कि उसके पुत्र खुशहाल सिंह को रास्ते में रोकर कपिल व उसका साथी जुगराज निवासी लकौडा़ ने कुल्हाड़ी और लोहे के राड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्धबीएनएस…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हमला सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/09/26 14:00
पिछला अपडेट
22/09/26 14:00
स्थान
India