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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास

कौशांबी 04 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म मामले के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार वादिनी द्वारा 24 अगस्त 2022 को करारी थाना में सूचना दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग़ पुत्री शौचके लिए गई थी लेकिन रास्ते में उसे बहला फुसलाकर गांव का पप्पू भगा ले गया और उसकेसाथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्धधारा 363 366 376 3 व पाक्सो एक्ट 3/4 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई विशेष न्यायालय पाक्सों एक्ट की अदालत में शरू हुई।
उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली मैं उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने आरोपी पप्पू,को दुष्कर्म के इस मामले में दोषी पाया। इस पर न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 20000 जुर्माने की सजा सुनाई।
सं.संजय
वार्ता
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