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बांदा:हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा

बांदा 02 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बांदा की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को एक युवक की हत्या के आरोपी को दोषसिद्ध होनेे के बाद आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश साहू ने बताया कि मरका थाना के साड़ा गांव निवासी पप्पू उदयवीर सिंह की बहन से पैलानी थाना क्षेत्र के अलोना गांव निवासी जागेश्वर सिंह के पुत्र बबलू सिंह से अवैध संबंध हो गए थे। जिसके चलते बबलू ने पप्पू उर्फ उदयवीर सिंह की बहन से परिवार की मर्जी के बिना प्रेम विवाह कर लिया था। पप्पू इस विवाह से नाराज होकर बबलू सिंह पर आग बबूला था।