नयी दिल्ली, 02 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की ओर से सदन में दिए गए इस बयान पर कि अगर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक कांग्रेस में शामिल होते हैं तो भी उपचुनाव नहीं होंगे, पर बुधवार को कड़ी आपत्ति जताई।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सदन में मुख्यमंत्री के इस बयान के लिए उनकी खिंचाई की।पीठ ने कहा, "यदि यह सदन में कहा जाता है तो आपके माननीय मुख्यमंत्री दसवीं अनुसूची का मजाक उड़ा रहे हैं। "रामलीला मैदान" में राजनेताओं द्वारा कही गई बात सदन में कही गई बात से अलग है।”