राज्यPosted at: Apr 2 2025 10:28PM डोभाल के स्टोन क्रेशर को सील करने संबंधी आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल, 02 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल के कोटियाल गांव में चल रहे स्टोन क्रेशर को सीज कर जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी।
मामले के अनुसार उपजिलाधिकारी बड़कोट, जिला खनन अधिकारी उत्तरकाशी, राजस्व अधिकारियों व पुरोला थाने की पुलिस टीम ने 27 फरवरी, 2025 को श्री डोभाल के ‘मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इंटरप्राइजेज’ में छापा मारा । इस टीम ने मौके पर अवैध खनन व भंडारण होना पाते हुए स्टोन क्रशर को बंद करने के निर्देश देते हुए 17.50 लाख का जुर्माना लगाया था । यह स्टोन क्रेशर यमुना नदी के किनारे कोटियाल गांव के जटा नामे तोक में स्थापित है ।
प्रशासन के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया है कि वे बड़कोट नगर पालिका के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं और राजनीतिक विद्वेष की भावना के कारण उनके स्टोन क्रेशर को सीज किया गया है। प्रशासन ने इससे पहले भी उनके स्टोन क्रेशर के खिलाफ कार्यवाही की है और लगभग 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जिसे उसने जमा कर दिया था।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद स्टोन क्रेशर को सीज करने व जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को दो सप्ताह में जबाव देने के निर्देश दिए हैं।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता