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आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में बीडीओ समेत पांच को सजा

पटना 03 अप्रैल (वार्ता) बिहार में पटना की सत्र अदालत ने एक अभियंता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आज मृतक की पत्नी और उसके एक रिश्तेदार प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) समेत पांच लोगों को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश छेदीराम ने मामले में सुनवाई के बाद मृतक की पत्नी प्रीति, ससुर दिलीप कुमार सिंह, साला प्रिय रंजन कुमार सिंह, मौसेरा साला प्रशांत कुमार और संजय कुमार सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 306 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।