नैनीताल, 02 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल के कोटियाल गांव में चल रहे स्टोन क्रेशर को सीज कर जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी।
मामले के अनुसार उपजिलाधिकारी बड़कोट, जिला खनन अधिकारी उत्तरकाशी, राजस्व अधिकारियों व पुरोला थाने की पुलिस टीम ने 27 फरवरी, 2025 को श्री डोभाल के ‘मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इंटरप्राइजेज’ में छापा मारा । इस टीम ने मौके पर अवैध खनन व भंडारण होना पाते हुए स्टोन क्रशर को बंद करने के निर्देश देते हुए 17.50 लाख का जुर्माना लगाया था । यह स्टोन क्रेशर यमुना नदी के किनारे कोटियाल गांव के जटा नामे तोक में स्थापित है ।