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ओडिशा में एसआईआर में छूटे मतदाता 2002-रोल विवरण के बिना फिर से आवेदन कर सकते हैं

भुवनेश्वर, 01 अक्तूबर (वार्ता) ओडिशा में जिन पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, वे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 पूरा होने के बाद भी फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। चुनाव अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। चुनाव आयोग ने अब एसआईआर के बाद किये जाने वाले आवेदनों के लिए फॉर्म-6 से वर्ष 2002 की मतदाता सूची से संबंधित अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया है। इससे एसआईआर के दौरान जिन पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से छूट गये हैं, उन्हें फॉर्म-6 के माध्यम से नए सिरे से…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडिशा सीईओ मतदाता
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/10/26 13:44
पिछला अपडेट
01/10/26 13:44
स्थान
India