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उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को किया रद्द

केंद्रपाड़ा, 28 अक्टूबर (वार्ता) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रपाड़ा जिले के तिघिरि ग्राम पंचायत की सरपंच चमेली ओझा को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ शुरू की गयी अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को अमान्य एवं रद्द घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने तिघिरि ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देने वाली श्री ओझा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि इस प्रक्रिया में अनिवार्य वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत के 22 में से 21…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अविश्वास प्रस्ताव रद्द
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/10/26 16:20
पिछला अपडेट
28/10/26 16:20
स्थान
India