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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद के पैनल की अस्वीकृति रद्द की

शिमला, 28 अक्टूबर (वार्ता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद के लिए चयन समिति की सिफारिशों को खारिज करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने माना कि सरकार का निर्णय मनमाना था और विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत मिले अधिकारों से परे था। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा की पीठ ने पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में उप निदेशक (प्रशासन) के पद पर तैनात सेवारत आईएएस अधिकारी पंकज राय की याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 14 सितंबर…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बिजली आयोग नियुक्ति रद्द
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/10/26 16:24
पिछला अपडेट
28/10/26 16:24
स्थान
India