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दवा आपूर्ति केंद्रों पर सीसीटीवी अनिवार्य करने, फुटेज तीन महीने रखने का केंद्र का प्रस्ताव

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाओं की आपूर्ति करने वाले लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य करने और उसकी रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया है। ड्रग्स रूल्स, 1945 में प्रस्तावित संशोधनों के तहत ऐसे प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी प्रणाली लगाना और उसका रखरखाव करना अनिवार्य होगा, ताकि दवाओं की बिक्री की पुष्टि की जा सके। प्रस्तावित प्रावधान को नियम 65 में उप-नियम (2ए) के रूप में जोड़ा गया है। यह नियम दवाओं की बिक्री और आपूर्ति से संबंधित शर्तों से जुड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ड्रग केंद्र सीसीटीवी प्रस्ताव
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/09/26 10:15
पिछला अपडेट
17/09/26 10:15
स्थान
India