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'एनर्जी ड्रिंक' लेबल पर एफएसएसएआई के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय ने किया रद्द

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें रेड बुल कंपनी को अपने कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर "एनर्जी ड्रिंक" शब्द का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने मंगलवार को कहा कि खाद्य नियामक ने कंपनी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना ही 30 जून को यह आदेश पारित कर दिया था। इस फैसले से "एनर्जी ड्रिंक" विवरण के उपयोग को लेकर चल रहे विवाद में रेड बुल कंपनी को राहत मिली है। कंपनी ने एफएसएसएआई…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
दिल्ली न्यायालय एनर्जी ड्रिंक्स
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 10:50
पिछला अपडेट
29/09/26 10:50
स्थान
India