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ईआरओ ऑनलाइन माध्यम से पूरी करें सुनवाई की प्रक्रिया: के. रवि कुमार

रांची, 27 सितंबर (वार्ता) झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नोटिस की सुनवाई के लिए मतदाताओं को ईआरओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को अनमैप्ड अथवा लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के संबंध में नोटिस जारी किया गया है, उनके घर पर बीएलओ द्वारा स्वयं जाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर इसीनेट पर अपलोड किए जाएंगे, ताकि ईआरओ द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जा सके। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड ईआरओ सुनवाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/09/26 10:19
पिछला अपडेट
27/09/26 10:19
स्थान
India