राज्य » अन्य राज्यPosted at: Apr 1 2025 11:11PM आदतन अपराधी को पुलिस ने किया जिला बदरदेहरादून, 01 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड के देहरादून जनपद पुलिस ने मंगलवार को गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत, एक आदतन अपराधी को न्यायिक आदेश पर, जिला बदर कर दिया। साथ ही, उसे निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की स्पष्ट हिदायत दी है।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अपराधियों क्रियाकलापों में लिप्त अभियुक्तों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत, 01 अभियुक्त अनुज पुत्र गोपाल, निवासी शीतला विहार, अजबपुर, थाना नेहरु कालोनी, देहरादून, आयु 30 वर्ष को जिला बदर किया है। उन्होंने बताया कि यह आदतन अपराधी है। इसके विरुद्ध चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं के कई अभियोग पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्त अनुज को जिला बदर करने के लिए उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट को भेजी गयी थी। जिसके आधार पर, उन्होंने अभियुक्त को छह माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये थे।एसएसपी ने बताया कि डीएम से प्राप्त आदेश के अनुपालन में उक्त अभियुक्त को जनपद की सीमा आशा रोड़ी से बाहर, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया है। साथ ही, उसे छह माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने तथा नियमो का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही किये जाने की स्पष्ट हिदायत दी गयी है।सुमिताभ.संजयवार्ता