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केरल: आरएसएस नेता हत्या मामले में 10 पीएफआई सदस्यों को जमानत मिली

कोच्चि, 2 अप्रैल (वार्ता) केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2022 में आरएसएस के जिला नेता श्रीनिवासन हत्या मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 10 सदस्यों को जमानत दे दी।
जस्टिस ए राजा विजयराघवन और पीवी बालकृष्णन की खंडपीठ ने प्रतिबंधित पीएफआई सदस्यों - शेफीक, बी जाफर, एच जमशीर, अब्दुल बसिथ, के मुहम्मद शेफीक, के अशरफ, बी जिशाद, अशरफ मौलवी और सिराजुद्दीन को राहत दी।
विशेष एनआईए अदालत द्वारा मामले में जमानत देने से इनकार करने के बाद 10 आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने 25 जून, 2024 को मामले में 17 अन्य आरोपी पीएफआई सदस्यों को जमानत दी थी।
इसके बाद एनआईए ने अपील दायर की थी और यह सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। आरएसएस नेता श्रीनिवासन हत्याकांड के सिलसिले में 51 आरोपी पीएफआई/एसडीपीआई सदस्यों को आरोपित किया गया है, जिसमें एक आरोपी की मौत हो गई और सात अन्य अभी भी फरार हैं।
विशेष रूप से, 16 अप्रैल, 2022 को, आरएसएस नेता श्रीनिवासन की मेलामुरी में उनकी दुकान पर संदिग्ध पीएफआई सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो 15 अप्रैल को एलापल्ली के पीएफआई के स्थानीय नेता ए सुबैर की संदिग्ध आरएसएस स्वयंसेवकों द्वारा हत्या के राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में था।
इससे पहले, पीएफआई/एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने 15 नवंबर, 2021 को थेनारी मंडलम इकाई के आरएसएस “बौद्धिक प्रमुख” संजीत (27) की हत्या कर दी थी।
सैनी
वार्ता