Thursday, Apr 3 2025 | Time 12:47 Hrs(IST)
राज्य » अन्य राज्य


हाईकोर्ट ने विधायक यतनाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

बेंगलुरु, 01 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के खिलाफ अभिनेत्री रान्या राव के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर चल रहे आपराधिक मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
श्री पाटिल को हाल ही में कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए भाजपा से निष्कासित किया गया था, ने मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह येरुर ने प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी। इस बीच, अदालत ने यतनाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।
यह मामला रान्या की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिसमें एयरपोर्ट पर वीआईपी मार्गों का उपयोग करके सोने की तस्करी के आरोप हैं। श्री यतनाल ने कथित तौर पर मामले पर टिप्पणी करते हुए राव के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, कन्नड़ में कहा था, “सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा चूक की गई थी, और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके (रान्या राव) शरीर पर सोना था, जिसे उसने कहीं भी छिपाया था ..., और तस्करी करके लाया।”
इन टिप्पणियों के बाद रान्या के एक रिश्तेदार ने श्री पाटिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके कारण बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 79 का इस्तेमाल किया गया, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कहे जाने वाले शब्दों, इशारों या कृत्यों से संबंधित है। सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता के वकील ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए अदालत से एफआईआर पर रोक न लगाने का आग्रह किया।
अदालत ने इन चिंताओं को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में सुनवाई की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अगली सुनवाई तक यतनाल के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाना उचित समझा।
सैनी.संजय
वार्ता