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उच्च न्यायालय ने रामनगर में अतिरिक्त मांस की दुकान खोलने की नहीं दी अनुमति

नैनीताल, 08 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर नगर पालिका क्षेत्र में अतिरिक्त गोमांस की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी है। अदालत ने अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता उमैर कुरैशी की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में बुधवार को सुनवाई हुई। आदेश की प्रति आज उपलब्ध हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने रामनगर (जिला नैनीताल) की सीमा में गोमांस की दुकान चलाने के लिए नगर पालिका परिषद से एनओसी मांगा था लेकिन उसने यह कहते हुए एनओसी देने से इनकार कर दिया कि उपविधियों के अनुसार दुकान निर्धारित…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गोमांस दुकान खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/10/26 14:58
पिछला अपडेट
08/10/26 14:58
स्थान
India