एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Thursday, October 8, 2026

सरकारी राशन में 12.20 लाख रुपये के खाद्यान्न की कमी, उचित मूल्य दुकान संचालक की अपील खारिज

भोपाल, 08 अक्टूबर (वार्ता) गरीबों को वितरित किए जाने वाले सरकारी राशन में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की कमी पाए जाने के मामले में भोपाल जिला अदालत ने उचित मूल्य दुकान संचालक को राहत नहीं दी है। बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की अदालत ने आपराधिक अपील क्रमांक सीआरए 438/2026 खारिज करते हुए अपर कलेक्टर भोपाल द्वारा उचित मूल्य दुकान का आवंटन निलंबित करने और खाद्यान्न की कमी की राशि 12 लाख 20 हजार 535 रुपये जमा कराने के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने यह फैसला पांच अक्टूबर 2026 को सुनाया। मामला चांदबड़ वार्ड-36 स्थित शासकीय उचित…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल सरकारी राशन खाद्यान्न कमी अपील
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
08/10/26 16:08
पिछला अपडेट
08/10/26 16:08
स्थान
India