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न्यायालय ने राज्य सरकार और महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य से बिष्ट की याचिका पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये

नैनीताल, 07 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य से स्वर्गीय गिरधर सिंह बिष्ट के भाई कुलदीप सिंह बिष्ट की रिट याचिका पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं। याचिका के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रहे गिरधर ने उत्तराखंड स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 3(डी) के तहत गंभीर बीमारी के आधार पर याचिका दायर की थी, जिसमें राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा दिए गए अस्पष्ट चिकित्सा प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी। इस पर उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी 2026 को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बिष्ट याचिका निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/10/26 15:46
पिछला अपडेट
07/10/26 15:46
स्थान
India