एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Thursday, October 8, 2026

हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंताओं के भर्ती अधियाचन पर लगाई रोक, संविदा कर्मियों को राहत

नैनीताल, 08 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कनिष्ठ अभियंता की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को भेजे गए भर्ती अधियाचन के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता राहुल सैनी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता 10 वर्ष से अधिक समय से विभाग में संविदा पर कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत हैं और स्वीकृत पदों के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं रखते हैं। उनका तर्क था कि राज्य सरकार उनकी सेवाओं को सुरक्षित…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय संविदा कर्मी राहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
08/10/26 13:55
पिछला अपडेट
08/10/26 13:55
स्थान
India