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डीजीपी नियुक्ति में 'कम कार्यकाल' वाले नियम पर झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जवाब दाखिल करने हेतु दिया एक सप्ताह का समय

नयी दिल्ली, 08 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को झारखंड सरकार के उस नियम की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए, जिसके तहत सेवानिवृत्ति से छह महीने से कम की सेवा शेष रहने वाले अधिकारी को भी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद के लिए पात्र माना गया है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी करते हुए कहा कि यह प्रावधान वर्ष 2006 के ऐतिहासिक 'प्रकाश सिंह' मामले में जारी निर्देशों के प्रतिकूल प्रतीत होता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि अगर यह नियम राज्य पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति और कार्यकाल के लिए…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय झारखंड डीजीपी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/10/26 14:23
पिछला अपडेट
08/10/26 14:23
स्थान
India