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आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी को दो वर्ष छह माह का कारावास

भभुआ, 08 अक्टूबर(वार्ता)बिहार में भभुआ जिले की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपित चिंटू बिंद को दोषी करार देते हुए दो वर्ष छह माह आठ दिन के कारावास और कुल चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से बुधवार को जारी सूचना के अनुसार, भभुआ थाना कांड संख्या 240/24 में धारा 25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपित चिंटू बिंद, पिता डोमा बिंद, निवासी साओ नकतौल, थाना भभुआ, जिला कैमूर के विरुद्ध मामला दर्ज था। मामले की सुनवाई करते…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार आर्म्स एक्ट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/10/26 14:43
पिछला अपडेट
08/10/26 14:43
स्थान
India