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बुरहानपुर में रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रतिबंधित
प्रकाशित तिथि: 08/10/26 15:25
India
बुरहानपुर, 08 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले की संपूर्ण सीमा में रैली, प्रभात फेरी, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, धार्मिक एवं सार्वजनिक जुलूस, सभा और अन्य कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर पंडाल लगाने के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के…