एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Thursday, October 8, 2026

दहेज मृत्यु मामले में पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

भोपाल, 08 अक्टूबर (वार्ता) भोपाल जिला अदालत के दशम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज मृत्यु और विवाहिता से क्रूरता के मामले में आरोपी पति सुनील रजक उर्फ गब्बर को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं में भी कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। सत्र प्रकरण क्रमांक 320/2025 में यह फैसला आठ अक्टूबर को सुनाया गया। अभियोजन के अनुसार मृतका वर्षा रजक का विवाह दो दिसंबर 2022 को सुनील रजक से हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह के बाद आरोपी द्वारा दहेज…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल दहेज मृत्यु पति सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
08/10/26 16:01
पिछला अपडेट
08/10/26 16:01
स्थान
India