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विद्युत चोरी के मामले में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

मुरैना, 07 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में मुरैना जिले के सबलगढ़ में विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम) ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी रतीराम धाकड़, निवासी उचाड़ को दोषसिद्ध होने पर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 23,937 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष जिला न्यायाधीश अजय कुमार चौहान ने आरोपी को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत दोषसिद्ध किया। न्यायालय ने विद्युत चोरी से प्राप्त वित्तीय लाभ के तीन गुना के बराबर 23,937 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को पांच माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा न्यायालय ने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. मुरैना विद्युत चोरी आरोपी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/10/26 14:55
पिछला अपडेट
07/10/26 14:55
स्थान
India