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विद्यार्थियों को असामाजिक तत्व न माने राज्य सरकार: बॉम्बे उच्च न्यायायलय

मुंबई, 07 अक्टूबर (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों को असामाजिक तत्व नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी अनियमितता के आयोजित हों। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए विशेषकर विद्यार्थियों के बीच प्रयास किए जाने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि कथित अनियमितताओं से नाराज विद्यार्थियों को अपनी आवाज उठाने और…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय विद्यार्थी प्रदर्शन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/10/26 14:09
पिछला अपडेट
07/10/26 14:09
स्थान
India