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भाभी की हत्या करने में चचेरे देवर को उम्रकैद

हमीरपुर 04 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सुमेरपुर क्षेत्र में छह साल पहले भाभी को बांका से काटकर हत्या करने वाले चचेरे देवर के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) स्वाती ने दोषी देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदीश अनुरागी ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के पलरा गांव निवासी बबलू खां की पत्नी से उसका चचेरा देवर उसकी शादी पारिवारिक लड़की से कराने का दबाव बनाया करता था मगर वह टालती रही। चार जून 2019 को जब बबलू खां की पत्नी सुवह घर में थी तभी उसका चचेरा देवर निसार पुत्र याकूब खा आया और विवाद करने के बाद बाका से गले में वार कर हत्या कर दी। बबलू ने थाने में जाकर निसार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।